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JHARKHAND NEWS: झारखंड में नकली दवाओं पर सरकार का शिकंजा, बिना क्यूआर कोड के नहीं बिकेगी 300 दवाएं 

by Vivek Sharma
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रांची: खाद्य पदार्थों के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी चाहे दवा माफिया हो, भ्रष्ट अधिकारी हो या लापरवाह दुकानदार सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने 300 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी असलियत तुरंत जांची जा सकेगी। पेनकिलर, बुखार की दवा, शुगर-थायरॉयड की दवाएं, विटामिन सप्लीमेंट्स आदि अब बिना क्यूआर कोड के नहीं बिकेंगी।

दुकान कर दी जाएगी सील

स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली दवा मिलने पर मेडिकल दुकान सील कर दी जाएगी। साथ ही, उन्होंने कफ सिरप में पाए जाने वाले कोडीन और अल्कोहल को जानलेवा ज़हर करार देते हुए कहा कि यह युवाओं को नशे की ओर धकेल रहा है। अब बिना वैध डॉक्टर की पर्ची के ऐसी सिरप की बिक्री दंडनीय अपराध होगी।

ड्रग इंस्पेक्टरों को सख्त निर्देश 

स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के ड्रग इंस्पेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे पूरी ईमानदारी से निरीक्षण करें। किसी भी तरह की लापरवाही पर निलंबन और विभागीय जांच तय है। उन्होंने तीन साल से एक ही पद पर तैनात अधिकारियों के तबादले का भी ऐलान किया है, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जा सके।

फूड व मेडिसिन टेस्टिंग लैब बनेगा 

राज्य सरकार जल्द ही रांची, दुमका, जमशेदपुर और पलामू में अत्याधुनिक फूड व मेडिसिन टेस्टिंग लैब शुरू करने जा रही है। इससे दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच तेज और पारदर्शी होगी।होटल, मॉल और रेस्टोरेंट्स भी अब जांच के दायरे में होंगे। मिलावट या खराब गुणवत्ता मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने दो टूक कहा, अब स्वास्थ्य के नाम पर धंधा नहीं चलेगा, अब चलेगा कानून का डंडा।

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