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RANCHI NEWS: रांची में जमीन खरीदना 1 अगस्त से हो जाएगा महंगा, अर्बन एरिया के लिए जिला निबंधक ने जारी किया रेट

by Vivek Sharma
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RANCHI: यदि आप भी रांची या आसपास में जमीन या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे है तो 31 जुलाई तक रजिस्ट्री करा लें। नहीं तो एक अगस्त से इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। वहीं पहले रजिस्ट्री करा लेने से हजारों से लाखों रुपये तक की बचत की जा सकती है। 1 अगस्त से रांची व आसपास के इलाकों में खरीदारी के लिए नई दरें लागू हो जाएगी। जिसके बाद प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। दरअसल, एक अगस्त 2025 से रांची नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्डों, बुंडू नगर पंचायत और कांके, नामकुम, रातू, खलारी, ओरमांझी और सिल्ली जैसे क्षेत्रों में जमीन और फ्लैट की सरकारी मूल्यांकन दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस बढ़ोतरी का सीधा असर प्रॉपर्टी की कुल कीमत, स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्री शुल्क और टीडीएस जैसे खर्चों पर पड़ेगा।

पुरानी दर पर रजिस्ट्री का मौका

जिला निबंधन कार्यालय की ओर से जमीन की नई सरकारी दरें 1 अगस्त से प्रभावी होंगी। इसका पत्र जिला निबंधक कार्यालय की ओर से जारी कर दिया गया है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति 31 जुलाई 2025 तक अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पूरी कर लेता है, तो उसे पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी।

कई वार्ड प्रभावित होंगे

रांची नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्डों में से कई वार्ड ऐसे हैं जहां आवासीय और व्यावसायिक दोनों ही प्रकार की संपत्तियों की मांग अधिक है। डोरंडा और हिनू जैसे क्षेत्रों में पहले से ही सरकारी दरें काफी अधिक हैं और इनमें सबसे ज्यादा वृद्धि की संभावना है।

टीडीएस का अतिरिक्त बोझ

यदि किसी फ्लैट की कीमत 45 लाख रुपये या उससे अधिक होती है, तो सरकार द्वारा निर्धारित नियम के तहत 1% टीडीएस (Tax Deducted at Source) भी देना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरणस्वरूप, यदि कोई फ्लैट अभी 40 लाख रुपये में मिल रहा है और नई दरों के लागू होने के बाद उसकी कीमत बढ़कर 45 लाख हो जाती है, तो खरीदार को 45,000 रुपये टीडीएस के रूप में अतिरिक्त देना होगा।

दो साल में एक बार संशोधन

झारखंड सरकार ने जमीन और फ्लैट की सरकारी दरों को हर दो साल में संशोधित करने का नियम लागू किया है, ताकि सरकारी मूल्य बाजार मूल्य के करीब आ सके और प्रॉपर्टी सौदों में पारदर्शिता बनी रहे। इस कदम का उद्देश्य काले धन के लेन-देन को नियंत्रित करना भी है। पिछली बार 1 अगस्त 2023 को दरों में संशोधन किया गया था। उससे पहले 2021, 2022 और 2020 में भी अलग-अलग क्षेत्रों में 5 से 15 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई थी।

ऐसे होगी प्रति डिसमिल की रेट

वार्ड 1 में अर्बन रेसिडेंशियल एरिया में प्रति डिसमिल 495641 रुपये होगी। वहीं अर्बन रेसिडेंशियल एरिया के मेन रोड में 594769 रुपये होगी। अर्बन कामर्शियल एरिया में 991282 रुपये होगी। वहीं अर्बन कामर्शियल एरिया मेन रोड में कीमत प्रति डिसमिल 118953 रुपये होगी।
वार्ड 15 में अर्बन रेसिडेंशियल एरिया में एक डिसमिल जमीन की कीमत 958077 होगी। वहीं अर्बन रेसिडेंशियल एरिया के मेन रोड में 1149692 रुपये होगी। इसी तरह अर्बन कामर्शियल एरिया में प्रति डिसमिल 1916154 रुपये होगी। जबकि अर्बन कामर्शियल एरिया मेन रोड में कीमत प्रति डिसमिल 2299384 होगी।
इसी तरह वार्ड 17,18,19 में अर्बन रेसिडेंशियल में प्रति डिसमिल जमीन की कीमत 93464 रुपये होगी जबकि मेन रोड में 1117757 रुपये प्रति डिसमिल चुकाने होंगे। अर्बन कामर्शियल एरिया में 1862928 रुपये प्रति डिसमिल होगी जबकि मेन रोड में 2235514 रुपये देने होंगे।



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