Home » Jharkhand High Cuort : रांची के जलाशयों पर अतिक्रमण मामले में DC समेत वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च न्यायालय ने किया तलब

Jharkhand High Cuort : रांची के जलाशयों पर अतिक्रमण मामले में DC समेत वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च न्यायालय ने किया तलब

by Anand Mishra
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Follow Now

Ranchi (Jharkhand) : झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को जलाशयों के आस-पास हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने गुरुवार को नगर विकास विभाग के सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव, रांची के उपायुक्त (DC) और रांची नगर निगम के प्रशासक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

पूर्व के आदेश पर कार्रवाई की मांगी विस्तृत रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 18 अप्रैल 2023 को दिए गए अपने पिछले आदेश पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसकी विस्तृत जानकारी राज्य सरकार और नगर निगम द्वारा अदालत में पेश की जाए। यह दर्शाता है कि न्यायालय इस संवेदनशील मुद्दे पर की गई प्रगति को लेकर गंभीर है।

यह जनहित याचिका रांची के बड़ा तालाब और जिले के आसपास के अन्य जल स्रोतों को संरक्षित करने तथा उन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि बड़ा तालाब, कांके डैम और धुर्वा डैम की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा कर लिया है और वहां मल्टी-स्टोरी बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है।

पर्यावरणीय असंतुलन और जल संकट का खतरा

याचिका में आगाह किया गया है कि इस तरह के अतिक्रमण से जलाशयों का स्वाभाविक प्रवाह और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यदि समय रहते इन अवैध गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई और अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो भविष्य में रांची शहर को गंभीर जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। हाईकोर्ट का यह निर्देश पानी के स्रोतों के संरक्षण और शहरी नियोजन में नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Also Read : Jharkhand High Court News : झारखंड हाईकोर्ट महिला सुरक्षा पर सख्त, सभी DC-SP से मांगी रिपोर्ट

Related Articles

Leave a Comment