जींद (हरियाणा)। Child Rape Case in Hariyana: जींद की एक अदालत ने एक बालक से कुकर्म (Child Rape करने के जुर्म में दो व्यक्तियों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनायी और उनपर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ चंद्रहास की अदालत ने एक बालक से कुकर्म करने के जुर्म में दो अभियुक्तों को बीस-बीस साल का कारावास की सजा सुनायी और उनपर तीस-तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Child Rape : जुलाना थाना क्षेत्र में हुई थी घटना
अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने 10 अक्टूबर 2021 को पुलिस से शिकायत की थी कि दोपहर बाद नवदीप तथा कमल उर्फ कल्लू उसके नौ वर्षीय बेटे को बहला फुसला कर अपने साथ खेतों में ले गए और वहां पर उन दोनों ने उसके कुकर्म(Child Rape ) किया। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों ने इस घटना के बारे में किसी को बताने पर उसके बेटे को दुष्परिणाम की धमकी दी थी।
परिजनों को इस घटना का उस समय पता चला जब उसका बेटा घर लौटा और उसकी तबीयत बिगड़ गई। दबाव देकर पूछने पर उसके बेटे ने नवदीप तथा कमल की करतूत के बारे में बताया।

Child Rape : शिकायत दर्ज होने के बाद हरकत में आयी पुलिस
जुलाना थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर नवदीप तथा कमल के खिलाफ कुकर्म तथा बाल यौन (Child Rape )अपराध संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। तब से यह मामला सुर्खियों में रहा है। इस घटना के बाद लोगों ने काफी विरोध दर्ज कराया था।
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