एंटरटेन्मेंट डेस्कः साल के अंत की सुपरहिट फिल्म ‘पुष्पा 2’ के एक्टर अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने एख महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार कर लिया। 4 दिसंबर को पुष्पा-2 के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में मची भगदड़ मामले में अरेस्ट किया गया था।
वकील ने कहा- सनसनी फैलाने के लिए किया गया अरेस्ट
चिक्कड़पल्ली थाने के सेंट्रल जोन डीसीपी ने अल्लू अर्जुन का बयान दर्ज किया, जहां भगदड़ के वक्त मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी भी उपस्थित था। इसके बाद एक्टर की मेडिकल जांच हुई और मामला निचली अदालत में पहुंचा, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अल्लु अर्जून की टीम ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील की और सुनवाई के दौरान अल्लू अर्जुन के वकील ने दावा किया कि एक्टर की गिरफ्तारी महज सनसनी फैलाने के लिए की गई है, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी।
जज ने क्या पूछा
सुनवाई में जज ने पूछा कि क्या एक्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105(B) और 108 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। क्या वह हुई घटना के लिए जिम्मेदार हैं? इसपर सरकारी वकील ने कहा कि अल्लू अर्जुन एक्टर जरूर हैं, लेकिन अब वह आरोपी हैं। सिर्फ उनकी मौजूदगी के कारण ही थियेटर में भारी भीड़ जमा हुई, जिसकी वजह से इतना हादसा हुआ और जान चली गई।
अल्लु अर्जून ने जताई आपत्ति
खबर है कि अल्लू अर्जुन ने गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें ब्रेकफास्ट भी खत्म नहीं करने दिया और सीधे बेडरूम से अरेस्ट करके ले गई। यहां तक कि उन्हें कपड़े बदलने का मौका भी नहीं दिया गया। जब कि एक्टर ने फ्लावर नहीं फायर है, की हुडी पहनी हुई थी। जो उनके फैंस को बेहद पसंद आया।
पुलिस से की गई थी सुरक्षा व्यवस्था की मांग
हैदराबाद के संध्या थिएटर के प्रबंधन का कहना है कि एक्टर के आने के दो दिन पूर्व ही पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई थी। इसकी जानकारी पुलिस को लिखित रूप में दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले में कोई व्यवस्था नहीं की।
तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस जुव्वडी श्रीदेवी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में पूछा गया कि, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? इस पर सरकारी वकील ने रिमांड रिपोर्ट के हवाला से बताया कि दो दिन पहले कुल सात लोगों को हिरासत में लिया गया था।
भगदड़ के लिए एक्टर जिम्मेदार नहीं
पुष्पा फेम एक्टर अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट के आदेश पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज जाने का फैसला सुनाया। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि आरोपों को लेकर कानूनी सलाह ली जा रही है। इसके बाद मामला तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंचा। जहां अल्लू अर्जुन और उनके फिल्म निर्माताओं की ओर से मौजूद वकील ने अपने तर्क पेश किए। जिसमें कहा गया कि थिएटर में हुई भगदड़ के लिए एक्टर किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं।
कोर्ट में दिया गया शाहरूख खान का उदाहरण
तेलंगाना हाईकोर्ट में अभिनेता के खिलाफ (धारा 304) के तहत चल रहे मामले में वकील ने कहा कि पुलिस के निर्देशों में ऐसा कुछ नहीं था कि अभिनेता के आगमन से किसी की मौत हो सकती है। यह आम है कि अभिनेता अपनी फिल्मों के पहले, शो में शामिल होते हैं। कोर्ट में वकील ने शाहरुख खान के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों का हवाला दिया।
बता दें कि शाहरुख पर गैर इरादतन हत्या का मामला तब दर्ज हुआ था, जब उनकी फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मचने से मौत हो गई थीं। तब अदालत ने यह पाया कि ऐसे मामले में आरोप तभी सिद्ध होते हैं, जब मौतें सीधे तौर पर अभिनेता के लापरवाह और गलत कार्यों से जुड़ी हों।
फिलहाल एक्टर को हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा कर दिया गया है।