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वक्फ ट्रिब्यूनल में मुनम्बम निवासियों को किया जाएगा शामिल

ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अब कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि नए कानूनों के अनुसार यह निकाय अप्रभावी हो गया है।

by Reeta Rai Sagar
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कोच्चि : सोमवार को वक्फ ट्रिब्यूनल ने फारूक कॉलेज के प्रबंधन समिति द्वारा दायर मामले में मुनम्बम के निवासियों को पार्टी बनाने का फैसला किया। ट्रिब्यूनल ने मुनम्बम निवासियों के प्रतिनिधियों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई शुरू होने पर उनका पक्ष सुनने की अनुमति दी।

फारूक कॉलेज के प्रबंधन समिति ने ट्रिब्यूनल से 2019 में केरल वक्फ बोर्ड द्वारा मुनम्बम के विवादित 404 एकड़ भूमि को वक्फ रजिस्टर में शामिल करने के खिलाफ मामला दायर किया था। यह कार्रवाई वी.एस. अच्युतानंदन सरकार द्वारा नियुक्त निजार कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। अपने याचिका में, प्रबंधन समिति ने तर्क किया कि यह भूमि सिद्धीक सैत द्वारा उपहार के रूप में दी गई थी, जो पहले इस संपत्ति के मालिक थे, इसलिए इसे वक्फ संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

जल्द केरगी ट्रिब्यूनल मुनम्बम विवाद की सुनवाई

हालांकि, वक्फ बोर्ड का कहना है कि दस्तावेजों के अनुसार, यह भूमि उसकी संपत्ति के रूप में वर्गीकृत है। इस मामले में सुनवाई 8 अप्रैल से ट्रिब्यूनल के समक्ष शुरू होगी। इस बीच, इस कदम का मुनम्बम के आंदोलित निवासियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। जोसेफ बेनी, मुनम्बम भूमि संरक्षण समिति के संयोजक ने कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अब कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि नए कानूनों के अनुसार यह निकाय अप्रभावी हो गया है। ‘हम पहले भी इस मामले में ट्रिब्यूनल से नकारे गए थे।

बिना राजनीति किए केंद्र और राज्य सरकार राजस्व अधिकारों को बहाल करें

दो महीने पहले, हमने अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने ट्रिब्यूनल को हमारे प्रतिनिधियों को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। हमें बताया गया था कि हमें 3 मार्च को पक्षकार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो हम चाहते हैं, वह यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें हमारी राजस्व अधिकारों को फिर से बहाल करें, बिना छोटी राजनीति किए’, उन्होंने कहा।

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