Home » झारखंड में फार्मासिस्ट कैडर के 55% पदों पर होगी सीधी भर्ती, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की अधिसूचना

झारखंड में फार्मासिस्ट कैडर के 55% पदों पर होगी सीधी भर्ती, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की अधिसूचना

by Neha Verma
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

झारखंड सरकार ने राज्य में फार्मासिस्ट संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब फार्मासिस्ट (मूल पद) के 55 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ‘झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2025’ की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

सीधी भर्ती का प्रावधान

जारी अधिसूचना के अनुसार, फार्मासिस्ट (मूल पद) के कुल स्वीकृत पदों में से 55 प्रतिशत पदों पर उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। यह फैसला राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और योग्य फार्मासिस्टों को अवसर देने के उद्देश्य से लिया गया है।

प्रोन्नति के माध्यम से होंगे उच्च पदों पर नियुक्ति

फार्मासिस्ट संवर्ग के तहत आने वाले अन्य पद जैसे कि:

  • फार्मेसी ऑफिसर
  • वरीय फार्मेसी ऑफिसर
  • मुख्य फार्मेसी ऑफिसर

इन सभी पदों को प्रोन्नति के जरिए भरा जाएगा। नियमावली के अनुसार:

  • फार्मेसी ऑफिसर के पद मूल पद के 25 प्रतिशत स्वीकृत बल से भरे जाएंगे।
  • वरीय फार्मेसी ऑफिसर के पद 15 प्रतिशत स्वीकृत बल से।
  • मुख्य फार्मेसी ऑफिसर के पद भी प्रोन्नति से ही भरे जाएंगे (प्रतिशत विवरण अधिसूचना में संदर्भित है)।

राज्य स्तरीय संवर्ग में शामिल होंगे सभी पद

नई नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फार्मासिस्ट संवर्ग के सभी पद राज्य स्तरीय संवर्ग के अंतर्गत होंगे। यानी इन पदों पर तैनाती और प्रशासनिक नियंत्रण राज्य स्तर पर किया जाएगा।

इसके अलावा, इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या और कुल पदों की स्वीकृति सरकार द्वारा समय-समय पर की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वास्थ्य सेवाओं की मांग के अनुसार फार्मासिस्टों की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।

यह निर्णय झारखंड में फार्मासिस्टों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है। इससे न केवल योग्य युवाओं को सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

नोट: नियमावली 2025 के अनुसार लागू प्रावधानों के अंतर्गत विस्तृत दिशानिर्देशों का पालन आवश्यक होगा, जिसकी जानकारी संबंधित विभाग की वेबसाइट या कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

Related Articles