हजारीबाग: जिले के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने शनिवार को चौपारण प्रखंड स्थित एक अनुज्ञप्ति प्राप्त कंपोजिट शराब दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन और बिक्री प्रक्रिया की गहन जांच की गई।
MRP से अधिक वसूली पर सख्त निर्देश
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री केवल अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ही होनी चाहिए। निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलना न केवल अनैतिक बल्कि कानूनन अपराध है। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई दुकान MRP से ज्यादा कीमत वसूलती पाई गई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दुकान के बाहर प्रदर्शित हो MRP सूची
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि ग्राहकों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए दुकान के बाहर MRP सूची स्पष्ट रूप से चिपकाई जाए। इसके अलावा, हर बिक्री के बाद ग्राहक को बिल देना अनिवार्य किया गया है। इससे कीमतों में पारदर्शिता बनी रहेगी और उपभोक्ता किसी धोखाधड़ी से सुरक्षित रहेंगे।
जिले में नियमित जांच का आदेश
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के सभी शराब विक्रय केंद्रों की नियमित जांच की जाए। अनियमितता या अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया।