RANCHI: रिम्स में अव्यवस्था मामले में पीआईएल पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारने को लेकर दिए गए आदेश के बाद क्या सुधार आया इसकी जांच करने का निर्देश दिया गया है। अब झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) के सदस्य सचिव को निर्देश दिया गया कि झालसा की एक टीम गठित कर रिम्स का निरीक्षण करे। साथ ही हॉस्पिटल में उपलब्ध सेवाओं की स्थिति का निरीक्षण कर 10 दिनों में रिपोर्ट दाखिल करें।
कोर्ट ने मामले में प्रार्थी को भी निर्देश दिया है कि वह हाईकोर्ट के 10 अक्टूबर 2025 के आदेश के आलोक में रिम्स और राज्य सरकार के एफिडेविट के आलोक में अपना प्रतिउत्तर दें कि रिम्स के एफिडेविट में कही गई बातों का क्या अनुपालन हुआ है और क्या नहीं। कोर्ट ने प्रार्थी को इसे चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर निर्धारित की है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। बता दें कि रिम्स में इलाज की दयनीय स्थिति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है।

