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Chaibasa News : चाईबासा कोर्ट का बड़ा फैसला, विस्फोट सामग्री के साथ पकड़े गए गंगाधर केराई को सुनाई छह साल की सजा

Chaibasa News : अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था।

by Rajeshwar Pandey
Chaibasa court sentencing accused Gangadhar Kerai in explosive material case
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चाईबासा : पक्षिम सिंहभूम जिला के जेटेया थाना कांड संख्या 12/2014 में अवैध हथियार, गोली-बारूद रखने और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से जुड़े होने के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में अभियुक्त पश्चिमी सिंहभूम जिले के जेटेया थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव निवासी गंगाधर केराई के विरुद्ध एक सितंबर 2014 को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। पुलिस द्वारा मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संकलित करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई की गई।

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद पांच फरवरी को अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय ने अभियुक्त गंगाधर केराई को धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए 6 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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