

जमशेदपुर : अलकायदा का संदिग्ध आतंकी धातकीडीह निवासी मो. सामी को कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल से जमशेदपुर लाया गया। इस दौरान उसे जिला व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एक संजय उपाध्याय की कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने उसे धाधीडीह केंद्रीय कारागार भेज दिया।

इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिलीप महतो ने कोर्ट में उसकी पैरवी की और उसे बेगुनाह बताया। मिली जानकारी के अनुसार तिहाड़ जेल से जमशेदपुर पुलिस ट्रेन से मो. सामी को लेकर शनिवार की सुबह टाटानगर स्टेशन पहुंची। इसके बाद उसे घाघीडीह जेल ले जाया गया जहां से कैदी वाहन में कड़ी सुरक्षा में मो. सामी को कोर्ट पहुंचाया गया।

कटकी को भी शरीर उपस्थित होने का निर्देश जारी:

इस केस के एक अन्य आरोपी ओडिशा के कटक निवासी अब्दुल रहमान कटकी को भी कोर्ट ने सशरीर पेश करने का निर्देश जारी किया है। मो. कटकी वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। दोनों का केस अलग- अलग चल रहा है। इस केस के एक अन्य आरोपी आजादनगर क्रास रोड नंबर 12 निवासी मौलाना कलीमुद्दीन के खिलाफ कोर्ट में आरोप गठित हो गया है।
कुछ ऐसा है पूरा मामला:
विदित हो को 18 जनवरी 2016 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धातकीडीह निवासी मो. सामी को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किया था। मो. सामी पर आतंकी संगठन अलकायदा का सदस्य होने व पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेने का भी आरोप है। ओडिशा से अब्दुल रहमान कटकी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस को मो. सामी के बारे में पता चला था।
मो. सामी से पूछताछ के आधार पर जमशेदपुर पुलिस ने आजादनगर निवासी नसीम अख्तर और धातकीडीह निवासी मो. मसूद उर्फ मोनू के घर में छापामारी कर पिस्तौल समेत कई कागजात बरामद किये थे।
इसके बाद बिष्टुपुर के तत्कालिन थाना प्रभारी जितेन्द्र कुमार के बयान पर 25 जनवरी 2016 को बिष्टुपुर थाना में नसीम अख्तर उर्फ राजू, मो. मसूद उर्फ मोनू, मो. सामी, अब्दुल रहमान कटकी, मौलाना कलीमुद्दीन समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। मामले की जांच अभी झारखंड एटीएस कर रही है।
दिल्ली की कोट ने किया दोषी करार :
विदित हो कि इसी वर्ष14 फरवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस के जस्टिस संजय खनगवाल की अदालत ने अब्दुल रहमान कटकी, मो सामी समेत चार आरोपियों को दोषी माना है। इन्हें दो अलग-अलग धाराओं 18 यूएपीए और 18बी यूएपीए में साढ़े सात सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।
2015 में केस हुआ था दर्ज:
14 दिसंबर 2015 को नयी दिल्ली लोधी कॉलोनी स्थित दिल्ली की स्पेशल सेल के थाने में बिष्टुपुर के धातकीडीह बी ब्लाॅक एके रेसीडेंसी फ्लैट नंबर 3 ए निवासी अब्दुल सामी उर्फ हसन, ओडिशा के कटक निवासी मो अब्दुल रहमान कटकी, उत्तर प्रदेश के संभल निवासी मो. आसिफ उर्फ अब्दुल राशिद और जाफर मसूद उर्फ गुड्डू के खिलाफ आतंकी संगठन अलकायदा का संदिग्ध सदस्य होने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था।
इस केस में ही मो. सामी और अब्दुल रहमान कटकी को गिरफ्तार किया गया था।
