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तेजस्वी यादव पर सुनवाई टली : मानहानि केस में गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट ने नहीं सुनाया फैसला, दे दी नयी तारीख

by Rakesh Pandey
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सेंट्रल डेस्क, नई दिल्ली : बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं राजद के नेता तेजस्वी यादव पर मानहानी केस का खतरा मड़रा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद की अदालत में दायर मानहानि के मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला नहीं सुनाया। यह सुनवाई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में हो रही है। अपराह्न तीन बजे के आसपास कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। अदालत ने केस में अगली तारीख छह जुलाई को तय कर दी है। माना जा रहा है कि अगले महीने कोर्ट इस पर बात पर फैसला करेगी कि मामले में जो सबूत और गवाह पेश हुए हैं, वो मानहानि के केस के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। इस मामले में तेजस्वी को समन जारी किया जाएगा या नहीं। तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर विवादित बयान दिया था।बयान को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान गवाहों के पेशी हुई थी। साथ ही तेजस्वी के बयान भी दर्ज हुए थे।

क्या है पूरा विवाद

मेहुल चोकसी पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोल रहे थे। उन्होंने कहा था-‘दो ठग हैं ना…आज देश के हालात देखे जाएं तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनको माफ किया जाएगा।’ इस मामले में दर्ज करायी गयी एफआइआर में आरोप लगाया गया कि तेजस्वी यादव ने कुछ महीने पहले मेहुल चोकसे पर बोलते हुए गुजरातियों का अपमान किया था। तेजस्वी ने कथित तौर पर गुजरातियों को ठग कहा था। अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में गत 26 अप्रैल को मानहानि का केस दाखिल किया था।

तेजस्वी के मामले में आगे क्या होगा?

कानून के जानकार दिनेश साहू बताते हैं कि अगर कोर्ट केस के लिए पर्याप्त सबूत पाती है तो तेजस्वी यादव पर केस चालने की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। इसके लिए उन्हें सबसे पहले न्यायालय की ओर से समन जारी किया जायेगा। इस पर सभी पक्षों से जवाब लिया जायेगा। इसके बाद आरोप गठन दो की प्रक्रिया प्रारंभ होगा। इसमें सभी की गवाही होगी। कोर्ट एक-एक कर सभी पक्षों को सुनेगा। इसके बाद दोषी करार देने की प्रक्रिया होती है। अगर तेजस्वी दोषी साबित होते हैं तो सजा का ऐलान हो सकता है।

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कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को हो चुकी है सजा

मानहानि केस में पूर्व में गुजरात की एक अदालत की ओर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सजा हो चुकी है। इस कारण उनकी संसद की सदस्यता चली गयी। राहुल पर आरोप था कि उन्होंने मोदी समाज का अपमान किया। कोर्ट में उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया।

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