नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ गया है। इस बार खुद सुप्रीम काेर्ट ने कार्यकाल बढ़ाया है। अब ईडी निदेशक संजय मिश्रा 15 सितंबर तक इस पद पर रह सकेंगे। पहले काेर्ट ने 31 जुलाई तक ईडी निदेशक काे पद छाेड़ने काे कहा था। इस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी। साथ ही कहा कि इसके बाद केंद्र सरकार उनके कार्यकाल काे विस्तार देने का प्रस्ताव लेकर नहीं आएगी। उन्हें 15 सितंबर के बाद अपने पद से हटना हाेगा। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 3 जजों की पीठ में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। इसमें जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा गया कि सामान्य परिस्थितियों में हम ऐसी अर्जी पर सुनवाई नहीं करते हैं। लेकिन बड़े सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए हम संजय मिश्रा को 15 सितंबर 2023 तक ईडी निदेशक के रूप में कार्यकाल जारी रखने की अनुमति दे रहे हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि किसी अन्य अर्जी पर सुनवाई नहीं होगी। उन्हें 15 सितंबर 2023 की मध्यरात्रि को ईडी निदेशक पद से हटना हाेगा।
काेर्ट ने पूछा क्या एक भी योग्य अधिकारी नहीं है :
सुनवाई के दाैरान जस्टिस बीआर गवई ने पूछा कि क्या इतने बड़े संस्थान में एक यही अधिकारी हैं जो इतने बड़े महकमें को संभाल सकते हैं? अदालत ने पूछा कि क्या सरकार ये मानती है कि बाकी अधिकारी योग्य नहीं हैं। उन्हाेंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक के बाद एक चीफ जस्टिस आते हैं।
केंद्र ने कहा FATF की वजह से हम रिश्क नहीं ले सकते:
कोर्ट के सवाल पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि आपका प्रश्न सही हैं लेकिन यहां स्थिति थोड़ी अलग है। FATF (फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स) से जुड़े मुद्दे पर संजय मिश्रा की विशेषज्ञता है। उनके हटने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रयासों को धक्का लगेगा। वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधार की दिशा में सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहे हमारे देश की छवि पर बट्टा लग सकता है। हमारे कई पड़ोसी पहले ही ग्रे सूची में हैं, सरकार सिर्फ 15 अक्तूबर तक उनके सेवा विस्तार को मंजूरी देने का आग्रह करती है। काेर्ट 15 सितंबर तक ही विस्तार देने पर राजी हुआ।
पहले सेवा विस्तार काे गैर कानूनी बता चुका है काेर्ट:
विदित हाे कि सुप्रीम काेर्ट ने ईडी प्रमुख संजय मिश्रा को लगातार दो बार एक-एक साल का कार्यकाल विस्तार दिए जाने को 11 जुलाई की सुनवाई में ‘गैरकानूनी’ बताया था। तब काेर्ट ने कहा था कि केन्द्र सरकार का यह आदेश 2021 के उसके फैसले के विपरीत है, जिसमें उसने कहा था कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी को और कार्यकाल विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद काेर्ट ने नवंबर तक लिए मिश्रा को मिले कार्यकाल विस्तार को छोटा करके जुलाई 31 तक कर दिया था।
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