बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक को अपनी ही मां की हत्या के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी धर्मवीर चौरसिया उर्फ पंकज चौरसिया को अदालत ने दोषी मानते हुए न केवल उम्रकैद दी है, बल्कि 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
जमीन विवाद में मां पर किया था हमला
यह सनसनीखेज मामला 3 अक्टूबर 2020 का है, जब रसड़ा क्षेत्र के परसिया नंबर-2 गांव निवासी धर्मवीर ने अपनी मां तारा देवी (55 वर्ष) से जमीन बेचने को लेकर झगड़ा किया। गुस्से में आकर उसने रसोई में रखे फरसुआ और चिमटे से हमला कर दिया। तारा देवी को गंभीर चोटें आईं। हैरानी की बात यह रही कि घटना के समय मौके पर मौजूद पिता भगवान चौरसिया ने बेटे को रोकने की बजाय उल्टा चिमटा थमा दिया।
घायल तारा देवी को तत्काल ग्रामीणों की मदद से रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
धारा 304 के तहत दोषी करार
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर-4 बलिया में हुई। न्यायालय ने धर्मवीर को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दोषी करार दिया और आजीवन कारावास व जुर्माना सुनाया। न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कहा कि पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करना एक अस्वीकार्य कृत्य है।
इस मामले में बलिया पुलिस, अभियोजन विभाग और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की सक्रियता ने न्याय सुनिश्चित किया। प्रभावी पैरवी अभियोजन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता द्वारा की गई। पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत यह कार्रवाई अपराधियों में कानून का भय पैदा करने और न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।