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‘मंत्री होकर कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हो…’: कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान को लेकर SC की मंत्री विजय शाह को फटकार

Colonel Sophiya Qureshi: मंत्री विजय शाह ने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक सार्वजनिक बयान में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

by Rakesh Pandey
Colonel Sophiya Qureshi
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नई दिल्ली : Colonel Sophiya Qureshi: मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की ओर से सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान मंत्री के बयान को असंवैधानिक और अनुचित करार देते हुए कहा, “आप मंत्री हैं, यह भाषा शोभा नहीं देती।”

‘संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नहीं’

सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, ‘आप मंत्री हैं, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती।’

अधिवक्ता की दलील- मंत्री ने मांग ली है माफी

मंत्री विजय शाह के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने बयान के लिए माफी मांग ली है और मीडिया ने उनके वक्तव्य को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने उन्हें सुने बिना आदेश पारित किया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर अभी कोई राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि मामला गंभीर है और इस पर कल फिर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह एफआईआर पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है।

हाईकोर्ट के आदेश पर बनी रहेगी वैधता, SC ने नहीं लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर रोक नहीं लगाई जाएगी। यानी मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी सवाल किया कि उन्होंने पहले हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया।

किस बयान पर हुआ विवाद?

मंत्री विजय शाह ने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक सार्वजनिक बयान में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह बयान सोशल मीडिया और मुख्यधारा मीडिया में तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद महू तहसील के मानपुर थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई।
एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 196 (1)(b) और 197(1)(c) के तहत दर्ज की गई, जो सरकारी कार्यों में बाधा, गलत बयानी और लोक सेवक के विरुद्ध बयान जैसी गंभीर धाराएं हैं।

माफी मांगते हुए मंत्री विजय शाह ने क्या दी सफाई

बयान पर विवाद गहराने के बाद मंत्री विजय शाह ने एक टीवी चैनल से बातचीत में माफी मांगते हुए कहा, “मैं सपने में भी सोफिया बहन के बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकता। मेरा बयान उन बहनों के दर्द को लेकर था जिनके सिंदूर आतंकियों ने उजाड़े। अगर जोश में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो मैं माफी मांगता हूं।” उन्होंने यह भी कहा कि उनका पारिवारिक संबंध सेना से रहा है और वे कर्नल सोफिया कुरैशी के साहस और समर्पण को सलाम करते हैं।

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