RANCHI: झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो की 18 वर्षीय युवती की गुमशुदगी मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक को तलब किया है। शुक्रवार को हुई वर्चुअल सुनवाई में कोर्ट ने सनहा दर्ज होने के बाद एफआईआर दर्ज करने में 10 दिन की देरी पर नाराजगी जताई और जिम्मेदार थाना प्रभारी पर कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा।
यह मामला न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुना गया। अदालत ने एसपी को निर्देश दिया है कि वे 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर केस डायरी, जांच की प्रगति और अद्यतन रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच संतोषजनक नहीं होने पर मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है।
सुनवाई के दौरान एसपी ने शपथ पत्र में संशोधन के लिए समय मांगा, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। युवती की मां ने हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की है। युवती 31 जुलाई 2025 से लापता है और अब तक उसका कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। कोर्ट ने पहले भी पुलिस से युवती की बरामदगी को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। फिलहाल एक संदिग्ध हिरासत में है और जांच जारी है।

