चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में चक्रधरपुर के युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह हत्या साल 2020 में चाईबासा के सराईकेला मोड़ के पास हुई थी।
हत्या की इस घटना को दोषी जावेद ने पत्थर से कुचलकर अंजाम दिया था।

जानकारी के अनुसार मुफ्फसिल थाना में 19 जुलाई 2020 को हत्या का यह केस दर्ज किया था। घटना को अंजाम देने वाला जावेद चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के पोटका का रहने वाला है। उसकी चक्रधरपुर के लोकनाथ नगर के राजु मुखी से दोस्ती थी। लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराजगी हो गई थी। इसलिए जावेद ने 18 जुलाई 2020 राजू मुखी को धोखा दे कर चाईबासा बुला ले गया।
इसके बाद आरोपी ने मौका देखकर सराईकेला मोड़ के पास शमशान घाट जाने वाले रास्ते में शाम 5 बजे पत्थर से कुचलकर राजू मुखी की हत्या कर दी थी। आरोपी ने साक्ष्य छिपाने के लिए उसका चेहरा भी पत्थर से कुचल दिया था। इसके बाद वह फरार हो गया था। बाद में परिजनों ने कपड़े से युवक की पहचान की थी। चक्रधरपुर में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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