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Chaibasa News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास,15 हजार का जुर्माना भी

by Rajeshwar Pandey
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Chaibasa : पश्चिमी सिंहभूम जिला चाईबासा में हत्या के एक मामले में न्यायालय ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी दिकुबालकाडं गांव के रंगामाटी गांव निवासी उपेन्द्र उर्फ फूलचंद गोप ने अपनी पत्नी गांगी गोप की हत्या कर दी थी। घटना 26 फरवरी 2022 की है।

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। बाद में सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया था।न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय ने 16 जनवरी 2026 को उपेन्द्र उर्फ फूलचंद गोप को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा पन्द्रह हजार रूपये का जुर्माना की सजा दी है।

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