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Chaibasa Crime: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 15 साल का कठोर कारावास

दोषी पर ₹25000 जुर्माना भी लगाया गया है

by Rajeshwar Pandey
Chaibasa POCSO Case 15 Years Rigorous Imprisonment
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Chaibasa : नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कुलाबुरु गांव के लोबरीसाई टोला निवासी सांडी हेस्सा उर्फ डेके हेस्सा ने जबरदस्ती एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया था। घटना के बाद आरोपी ने नाबालिग को घटना के बारे में किसी को ना बताने की धमकी दी थी। आरोपी ने कहा था कि अगर घटना के बारे में किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे।

घटना के बाद पीड़िता किसी तरह अपने घर गई थी। लेकिन पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी थी। इसके बाद परिजनों ने तत्काल कुमारडुंगी थाना में आरोपी के खिलाफ 1 मार्च 2022 को पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने तत्काल मामले की जांच पड़ताल शुरू की और आरोपी सांडी हेस्सा उर्फ डेके हेस्सा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

इसके आधार पर शनिवार को न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पश्चिमी सिंहभूम ने आरोपी सांडी हेस्सा उर्फ डे के हेस्सा को धारा 4 (1) पोक्सो एक्ट में 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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