चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार ने चाईबासा स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत जारी किया गया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को स्कूल में नामांकन देने से रोकने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
डीसी का सख्त रुख
उपायुक्त चंदन कुमार ने स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रबंधन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं लेकर नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने प्राचार्य को दो दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है कि क्यों न स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।
अभिभावकों की शिकायतों से खुला मामला
डीएवी स्कूल के खिलाफ कई अभिभावकों ने उपायुक्त से शिकायत की थी। शिकायत करने वालों में पवन गोडसोरा, कमल हाईबुरु, मागिन तापेए और दिलीप सिंह कुदादा शामिल हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों के नामांकन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।
दस्तावेजों की जांच में सामने आया सच
डीसी कार्यालय द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की समीक्षा के बाद यह स्पष्ट हुआ कि स्कूल ने नियमों के विरुद्ध कार्य किया है। दस्तावेजों में वैधता के बावजूद बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया, जो कि आरटीई एक्ट का उल्लंघन है।
आगे की प्रक्रिया
अब पूरा मामला स्कूल प्राचार्य के जवाब पर टिका है। अगर वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं, तो जिला प्रशासन स्कूल की मान्यता रद्द करने की दिशा में कदम उठा सकता है।