Jamshedpur : कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में शैक्षणिक एवं संस्थागत विकास को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल (सीडीसी) का गठन कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस परिषद का उद्देश्य विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक व्यवस्था तथा आधारभूत संरचना के विकास को प्रभावी बनाना है।

अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय की कुलपति परिषद की अध्यक्ष होंगी। वहीं प्रो-कुलपति, वित्तीय सलाहकार, छात्र कल्याण अधिष्ठाता, प्रॉक्टर, कुलसचिव एवं विकास पदाधिकारी पदेन सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किए गए हैं। विज्ञान संकाय से डॉ. निरीश कुमार महतो, डॉ. सोमनाथ कर एवं डॉ. प्रमोद कुमार गुप्ता को सदस्य नामित किया गया है। कला संकाय से डॉ. टी. के. खांडा एवं डॉ. रमेंद्र रजक तथा वाणिज्य संकाय से डॉ. भवानी मुंडी को परिषद में स्थान दिया गया है।
इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय से संबद्ध घाटशिला कॉलेज, टाटा कॉलेज, जे.आर. को-ऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर, बहरागोड़ा कॉलेज एवं महिला महाविद्यालय सरायकेला-खरसावां के प्राचार्यों को भी परिषद का सदस्य बनाया गया है। साथ ही शिक्षक एवं गैर-शिक्षक प्रतिनिधि, सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल तथा राज्य उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों को भी परिषद में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यह परिषद संस्थागत विकास को नई दिशा प्रदान करेगी।
यह होगा परिषद का काम
काउंसिल का उद्देश्य विश्वविद्यालय तथा उससे संबद्ध महाविद्यालयों के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं आधारभूत संरचना के विकास को गति देना है। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यह परिषद शैक्षणिक गुणवत्ता, संस्थागत योजना और विकास कार्यों को नई दिशा प्रदान करेगी। इसके तहत यह परिषद कॉलेजों का समय समय पर निरीक्षण करेगी और यह देखेगी की कॉलेज में आधारभूत संरचना की क्या स्थिति है और उसे कैसे बेहतर बनाया जाए। इसके साथ ही कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों पर भी परिषद नजर रखेगा।
काउंसिल सहयोग के लिए सदस्यों का कर सकेंगे चयन
वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल को परिषद में तीन अतिरिक्त सदस्यों के सह-चयन का अधिकार दिया गया है। यह सह-चयन परिषद के कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं समावेशी बनाने के उद्देश्य से किया जाएगा। अधिसूचना के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर परिषद के सभी नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से दो वर्षों का होगा।
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