रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में उनकी ओर से दाखिल सशरीर उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका पर अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। इस मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने आगामी सुनवाई की तिथि 11 फरवरी निर्धारित की है।
चार दिसंबर को सीएम को था हाजिर होने का आदेश
अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने जानकारी दी कि इससे पहले, 11 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। 25 नवंबर को अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था।
सीजेएम ने एमपी एमलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है केस
ईडी की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया था, जबकि हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने पांच जुलाई को व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट की याचिका दायर की थी। इस मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ समन जारी किया गया था। 3 जून को सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया था।
कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे सीएम
सीजेएम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बावजूद हेमंत सोरेन की कोर्ट में उपस्थिति नहीं हुई थी। इस संबंध में हेमंत सोरेन ने सीजेएम कोर्ट के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, और मामले में हाई कोर्ट से स्टे प्राप्त है। इस मामले में ईडी ने शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दायर किया है।