हजारीबाग : झारखंड के हजारीबाग जिले में खुदरा शराब की दुकानों के हस्तांतरण का काम पांच दिनों में पूरा किया जाएगा। हस्तांतरण का काम 1 जुलाई से 5 जुलाई तक चलेगा। इस अवधि में उन खुदरा दुकानों से शराब की बिक्री नहीं होगी, जिसमें हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही होगी। हालांकि उन दुकानों से शराब की बिक्री होगी, जिन दुकानों में हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई हो। इससे संबंधित जानकारी उत्पाद विभाग ने दी।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से कहा गया है कि खुदरा उत्पाद दुकानों के Handover/Takeover के प्रारंभ होने के पश्चात् तथा Handover/Takeover पूर्ण होने तक उन दुकानों से मदिरा की बिक्री बंद रहेगी।
विभाग ने अपने आदेश में निम्न बिंदुओं का किया जिक्र
-01 जुलाई 2025 से प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से संचालित खुदरा उत्पाद दुकानों का JSBCL को Handover/Takeover प्राप्त करने के क्रम मे भौतिक सत्यापन एवं Sale Vs. Deposit की राशि का सत्यापन किया जाना है।
- उक्त कार्य 05 जुलाई 2025 तक पूर्ण किया जाना है।
- जिलों में अवस्थित सभी खुदरा उत्पाद दुकानों की समुचित Handover/Takeover के लिए जिला स्तर से शिड्यूल जारी किया गया है।
- खुदरा उत्पाद दुकानों के Handover/Takeover के प्रारंभ होने के पश्चात् तथा Handover/Takeover पूर्ण होने तक उन दुकानों से मदिरा की बिक्री बंद रहेगी।
- स्टॉक वेरिफिकेशन तथा Handover/Takeover पूर्ण होने के पश्चात् उक्त खुदरा उत्पाद दुकानों से मदिरा की बिक्री के संबंध में अलग से दिशा-निर्देश निर्गत किया जाएगा।
- जब तक किसी खुदरा उत्पाद दुकानों के Handover/Takeover की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो जाती है, तब तक पूर्व की भांति उक्त खुदरा उत्पाद दुकानों से समुचित अनुवीक्षण के साथ नियमानुसार मदिरा की बिक्री की जा सकेगी।
आज सील की गईं 15 दुकानें
15 दुकानों को 01 जुलाई 2025 को सील किया गया है।
14 दुकानों को 02 जुलाई 2025 को सील किया जाएगा।
14 दुकानों को गुरुवार दिनांक 03 जुलाई 2025 को सील किया जाएगा।
13 दुकानों को 04 जुलाई 2025 को सील किया जाएगा।
11 दुकानों को 05 जुलाई 2025 को सील किया जाएगा।
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