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प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बाद भी नूंह में धार्मिक यात्रा निकालने पर अड़े हिंदूवादी संगठन, जिले में इंटरनेट सेवा बंद, धारा 144 लागू, जाने क्यों डीजीपी को करनी पड़ी बैठक ?

by Rakesh Pandey
नूंह में धार्मिक यात्रा निकालने पर अड़े हिंदूवादी संगठन
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हिंदू संगठनों के एक बार फिर ‘शोभायात्रा’ निकालने के आह्वान के मद्देनजर शनिवार को नूंह जिले में 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवा को बंद करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने ऐतिहातन यह निर्णय लिया है। हालांकि प्रशासन ने इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धार्मिक यात्रा निकाले जाने की अनुमति किसी भी संगठन को नहीं दी है।

नूंह में धार्मिक यात्रा निकालने पर अड़े हिंदूवादी संगठन

पिछले महीने एक धार्मिक यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें कम से कम छह लोग मारे गए थे। लेकिन यात्रा के आह्वान के मद्देनजर, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समन्वित प्रयास का आह्वान किया।

नूंह में धार्मिक यात्रा निकालने पर अड़े हिंदूवादी संगठन

कई राज्यों के अधिकारी हुए शामिल :

बैठक में पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। कपूर ने कहा कि प्रशासन ने 3-7 सितंबर के दौरान नूंह में होने वाली जी 20 शेरपा समूह की बैठक और 31 जुलाई की हिंसा के बाद कानून व्यवस्था बनाये रखने के कारण यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने सोमवार को आयोजित होने वाली यात्रा से पहले या इसके दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाए जाने की आशंका के चलते संबंधित आदेश जारी किया।

धार्मिक यात्रा को देखते हुए धारा 144 लागू :

नूंह के अधिकारियों ने 28 अगस्त को धार्मिक यात्रा आयोजित करने की अनुमति देने से हाल में इनकार कर दिया था। इससे पहले 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के चलते शोभायात्रा बाधित हो गई थी। मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित करने का आदेश शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद की ओर से जारी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 भी लगा दी है, जिसके तहत एक क्षेत्र में चार या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि यह आदेश 26-28 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।

नूंह में धार्मिक यात्रा निकालने पर अड़े हिंदूवादी संगठन

लाइसेंसी आग्नेयास्त्र, लाठी व हथियार ले जाने की अनुमति नहीं :

इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को लाइसेंसी आग्नेयास्त्र, लाठी आदि हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने पहले भी सांप्रदायिक हिंसा के बाद नूंह में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की शोभायात्रा पर 31 जुलाई को भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद नूंह में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें दो होम गार्ड और एक इमाम सहित छह लोगों की मौत हो गई थी।

शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पुलिस प्रमुख कपूर ने कहा कि यात्रा के लिए अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद ऐसी जानकारी है कि कुछ संगठनों ने हरियाणा और पड़ोसी राज्यों के लोगों को 28 अगस्त को नूंह पहुंचने के लिए आमंत्रित किया है। कपूर ने कहा कि प्रस्तावित यात्रा के मद्देनजर हरियाणा पुलिस द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और एहतियात के तौर पर नूंह में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है।

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लान तैयार :

स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, कपूर ने सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों से सोशल मीडिया की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने और नफरत भरे भाषणों के माध्यम से शांति भंग करने की कोशिश करने वाले लोगों के बारे में जानकारी साझा करने तथा उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने को कहा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों की किसी भी तरह की भीड़ को रोकने के लिए अंतरराज्यीय बैरिकेडिंग भी की जानी चाहिए। कपूर ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

उत्पात मचाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई :

कपूर ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) ममता सिंह नोडल अधिकारी होंगी और नूंह में तैनात रहेंगी। उन्होंने सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों से कहा कि यदि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कोई घटना उनके संज्ञान में आती है, तो उसे सही समय पर साझा किया जाना चाहिए ताकि समय रहते प्रतिरोधक कार्रवाई की जा सके।

प्रसाद की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि यह आदेश नूंह जिले के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है, जो कि 26 अगस्त दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 11 बजकर 59 मिनट तक प्रभावी रहेगा।

मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद :

इससे पहले शुक्रवार को नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि सर्व जातीय हिंदू महापंचायत में जिले में 28 अगस्त को फिर से बृजमंडल शोभायात्रा निकालने का आह्वान किया गया। उपायुक्त ने आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध करते हुए लिखा कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए नूंह जिले में सभी मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवा को बंद करना जरूरी है।

प्रसाद ने शनिवार को जारी अपने आदेश में कहा कि मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रीचार्ज को छोड़कर) को अस्थायी तौर पर बंद किया जा रहा है। इसके अलावा वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवा भी अस्थायी रूप से बंद रहेंगी।

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