रांची : अपर न्यायायुक्त की अदालत ने भारतीय सेना के कब्जे वाली जमीन में फर्जीवाड़े के आरोप में जेल में बंद इम्तियाज अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। इम्तियाज अहमद इस मामले में 20 अगस्त 2024 से जेल में बंद है। आरोप है कि उसने अन्य आरोपितों के साथ मिलकर सेना की जमीन को बेचने के लिए जाली कागजात जैसे आधार कार्ड और बिजली बिल तैयार किए थे। इसके अलावा, वह रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, कोलकाता के कर्मचारियों के माध्यम से फर्जी विलेख बनाने में भी शामिल था।
इस मामले में बरियातू थाना में 4 जून 2022 को मुख्य आरोपित प्रदीप बागची के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान इम्तियाज अहमद का नाम सामने आया। जांच अधिकारी की पूछताछ में सह-आरोपित अफसर अली ने 90 हजार रुपये के लेनदेन की बात स्वीकार की थी। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस के जवाब में यह भी सामने आया कि अफसर अली प्रदीप बागची का सक्रिय सहयोगी था और धोखाधड़ी व जालसाजी में शामिल था।
Read Also: Sexual Exploitation : महिला से शारीरिक संबंध बनाकर 12 लाख ठगने वाला युवक गया जेल