Jamshedpur : जमशेदपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार की अदालत ने सोमवार को चेक बाउंस मामले में सरबजीत सिंह को दोषी करार दिया। यह मामला वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था, जब शिकायतकर्ता कुसुम शर्मा ने एनआई एक्ट के तहत अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था।
शिकायत के मुताबिक प्रतिवादी सरबजीत सिंह ने कुसुम शर्मा को इंडियन बैंक, परसुडीह शाखा के पांच-पांच लाख रुपये के दो चेक दिए थे। वादी द्वारा चेक बैंक में जमा कराने से पहले ही प्रतिवादी ने स्टॉप पेमेंट करवा दिया, जिसके कारण दोनों चेक बाउंस हो गए।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने कोर्ट में मामला दर्ज कराया। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने सबूतों और तर्कों के आधार पर सरबजीत सिंह को दोषी पाया। इस मामले में कुसुम शर्मा की ओर से अधिवक्तागण संजय प्रसाद, राहुल गोस्वामी और विशेष खान ने पैरवी की।

