Jamshedpur : जमशेदपुर में 24 इमारतों में नक्शा विचलन है। इन इमारतों के बेसमेंट में पार्किंग की जगह व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं। हाई कोर्ट ने तीन दिन पहले जिला प्रशासन को इन इमारतों के अतिक्रमित हिस्से को बुलडोजर लगाकर तोड़ने का आदेश दिया है।
कार्रवाई करते हुए बेसमेंट को पार्किंग एरिया बनाने और वहां से दुकानों को हटाने का आदेश है। हाई कोर्ट के आदेश को धरातल पर उतारने के लिए डीसी कर्ण सत्यार्थी ने शुक्रवार को एक मीटिंग की। इस मीटिंग में एसएसपी पीयूष पांडे, एसडीओ धालभूम अर्नव मिश्रा, जेएनएसी के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार और विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी चंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। डीसी ने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए चार टीमें बनाई हैं। हर टीम में चार-चार अधिकारी रखे गए हैं।
इन टीमों को निर्देश दिया गया है कि वह तीन दिनों के अंदर सभी 24 इमारतों की जांच करें। उनमें कितना नक्शा विचलन है। इसका पता लगाएं और रिपोर्ट जेएनएसी के उपनगर आयुक्त को दें। यह रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन इन इमारतों में अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करेगा।
साथ ही इन इमारतों के मालिकों को बिल्डिंग के विचलित हिस्से को खुद ही तोड़ने का निर्देश दिया गया है। हफ्ते भर बाद झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 और बिल्डिंग बायलाज एक्ट 2016 के तहत इन भवनों में नक्शा विचलन वाले हिस्से को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त किया जाएगा। इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किया जा रहा है।

