Ramgarh : पत्नी और बेटी को कोर्ट द्वारा तय भरण-पोषण की राशि नहीं देना छतरमांडू गांव निवासी युवक को महंगा पड़ गया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ। इसके बाद रामगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बोकारो जेल भेज दिया।

रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने सोमवार को बताया कि छतरमांडू गांव निवासी बंटी कुमार ठाकुर (पिता अशेश्वर ठाकुर) की शादी बोकारो जिले के चिराचास थाना क्षेत्र के भर्रा बस्ती निवासी प्रिया ठाकुर से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते बिगड़ गए और मामला कोर्ट तक पहुंच गया।
कोर्ट ने बंटी कुमार ठाकुर को पत्नी के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह और बेटी के लिए 6 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। लेकिन उसने लगातार इस आदेश की अनदेखी की और तय राशि नहीं दी।
इसके बाद प्रिया ठाकुर ने कोर्ट में दोबारा वाद दायर किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आदेश दिया कि वाद दायर होने की तिथि से अब तक की कुल 7 लाख 4 हजार रुपये की राशि एकमुश्त अदा की जाए। आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने बंटी कुमार ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। वारंट के आधार पर पुलिस ने उसे छतरमांडू गांव से गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में बोकारो जेल भेज दिया।

