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Ranchi Highcourt : जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट से खारिज

by Vivek Sharma
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RANCHI (JHARKHAND) : झारखंड जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। हाई कोर्ट ने सोमवार को उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई, जहां राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनीत वशिष्ठ ने जमानत का पुरजोर विरोध किया। अदालत ने तर्कों को सुनने के बाद जमानत देने से साफ इनकार कर दिया।

28 मार्च को गोरखपुर से किया गया था गिरफ्तार

बता दें कि शशि भूषण दीक्षित उर्फ संदीप त्रिपाठी को 28 मार्च को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (CGL) में शामिल कुछ अभ्यर्थियों की सूची, पैसों के लेन-देन से जुड़ा डिजिटल डेटा और गैंग के अन्य सदस्यों से संपर्क के पुख्ता प्रमाण मिले थे।

यह गिरोह सुनियोजित तरीके से पेपर लीक कर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलता था। जांच एजेंसियों को दीक्षित के खिलाफ मजबूत इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी सबूत मिले हैं, जिससे उसकी संलिप्तता पूरी तरह स्पष्ट होती है।

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