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लोहरदगा : दुष्कर्म के मामले में दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

by Rakesh Pandey
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लोहरदगा : स्पेशल पोक्सो न्यायालय एडीजे वन अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी सुनाया गया है। वहीं एक आरोपित को दोष मुक्त किया गया है। स्पेशल पोक्सो संख्या 27/2022, भंडरा थाना कांड संख्या 12/2022 में लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के पंडरिया गांव निवासी स्व. सुरेंद्र उरांव के पुत्र आरोपित शंभू उरांव, एवं जुब्बी उरांव के पुत्र आरोपित सुखदेव उरांव को पोक्सो एक्ट की धारा छह में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। वहीं भादवि की धारा 379, 149 में एक साल और पांच हजार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 323, 149 में एक साल और एक हजार रुपये जुर्माना, एवं भादवि की धारा 354/149 में तीन साल और पांच हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। आरोपितों ने नाबालिग को फोन के माध्यम से शादी घर पंडरिया गांव में बुलाकर रात में घर के पीछे बाड़ी में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया था। साथ ही मोबाइल फोन और एक हजार रुपये छिन लिए थे। घटना काे लेकर भंडरा थाना में सात मार्च 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले को एक साल के अंदर न्यायालय द्वारा निष्पादन कर लिया गया है। मामले में नौ गवाहों की गवाही भी हुई। इसमें तीसरे आरोपित सेन्हा थाना क्षेत्र के गगेया निवासी माइकल उरांव को दोष मुक्त किया गया। सजा पाने वाले दोनों आरोपित मंडल लोहरदगा में हैं।

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