Home » मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 13 मई को होगी सुनवाई

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 13 मई को होगी सुनवाई

by The Photon News Desk
Manish Sisodia's Bail
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Follow Now

नई दिल्ली/Manish Sisodia’s Bail : दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत मांगी। हालांकि, कोर्ट ने दोनों को चार दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

Manish Sisodia’s Bail: 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म करेंगे

मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि निचली अदालत में उनके द्वारा दाखिल जवाब पहले से ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वे डेढ़ साल से अधिक समय से इसकी जांच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा, हम 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म कर देंगे। ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका को कई बार स्थगित भी किया गया था। दलीलें सुनने के बाद जज ने कहा, मैं केवल 4 दिन का समय दे रहा हूं। मैं मामले को सोमवार के लिए रख रहा हूं। इस मामले पर अब 13 मई को सुनवाई होगी।

4 दिन का अतिरिक्त समय

CBI और ED दोनों एजेंसियों ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से 7 दिन का और वक्त दिए जाने की गुहार लगाई। एजेंसी के वकील ने कहा कि जांच अधिकारी गहनता से जांच में लगे हैं। जल्द ही एजेंसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 4 दिन का अतिरिक्त वक्त और दिया।

वकील ने क्या कहा

ईडी के वकील ने कहा कि मैंने एक आवेदन दिया है। कोर्ट ने 3 मई को नोटिस जारी किया गया था। हमें जवाब देने के लिए केवल 3 दिन का समय मिला। इस मामले का जांच अधिकारी यानी आईओ पूरक आरोपपत्र तैयार करने में व्यस्त है। लिहाजा, जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय और दिया जाए। सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने इस आग्रह का विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालत में उनके द्वारा दाखिल जवाब पहले से ही मौजूद है।

READ ALSO : विवादित बयान के बाद सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

Related Articles