Home » UP Love Jihad : यूपी में लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं, सजा के साथ देना होगा जुर्माना भी

UP Love Jihad : यूपी में लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं, सजा के साथ देना होगा जुर्माना भी

by Rakesh Pandey
UP Assembly Monsoon session
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Follow Now

लखनऊ : UP Assembly Monsoon session : लव जिहाद करने वालों को अब उत्तर प्रदेश में उम्र कैद की सजा मिलेगी। सरकार ने अवैध मतांतरण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सजा बढ़ा दी है। विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन इसके लेकर धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया। यूपी के सीएम योगी ने कहा है कि अवैध मतांतरण करने पर सख्त कार्रवाई होगी।

UP Assembly Monsoon session : सजा की अवधि बढ़ाई गयी

उत्तर प्रदेश में छल-कपट और बल से अवैध मतांतरण हो रहे थे। योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब किसी महिला को प्रेम या छल से फंसा कर मतांतरण औऱ उत्पीड़न करने पर (लव जिहाद) उम्रकैद की सजा होगी। इस सजा की अवधि बढ़ा दी गयी है।

UP Assembly Monsoon session : अबतक 10 साल की सजा व 50 हजार जुर्माने का था प्रावधान

पहले ऐसे मामलों में 10 वर्ष की सजा और 50 जुर्माने का प्रावधान था। वहीं, विदेशी फंडिंग में 14 साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान था। विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन इसके लेकर धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति मतांतरण करने के लिए किसी से विवाह करता है, उसकी संपत्ति लेना चाहता है, उसे धमकाता है, शादी का वादा करता है, किसी महिला और नाबालिग या किसी व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसपर कार्रवाई होगी।

UP Assembly Monsoon session : अब कम से कम 20 साल की होगी सजा

छल कपट और बल से अवैध मतांतरण व लव जिहाद में अब कम से कम 20 साल की सदा होगी। इसके साथ पीड़ित को इलाज और पुनर्वास के लिए धनराशि जुर्माने के रूप में देना होगा। अब मतांतरण व लव जिहाद में एफआईआर कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकेगा। पहले पीड़ित और उसके परिवार वाले ही एफआईआर दर्ज करा सकते थे।

UP Assembly Monsoon session : यूपी के सीएम के आदेश के बाद बना कानून

यूपी में बढ रहे अवैध मतांतरण पर यूपी के सीएम ने कड़ा कानून बनाने का आदेश दिया था। जिसपर यह कानून बनाने का फैसला लिया गया। जिसके बाद विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन इसके लेकर धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया। अब इस मामले में 20 साल तक की सजा होगी।

Read Also-Donald Trump : चुनाव से पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को राहत, मेटा ने सभी बैन हटाये

Related Articles