नई दिल्ली: सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रकम निकालने की अनुमति मांगी थी।
कोर्ट के लिखित आदेश के बिना बैंक नहीं दे रहा अनुमति
इस अकाउंट को ईडी ने सीज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। कोर्ट इस अर्जी पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगी। सिसौदिया ने रकम निकालने की इजाजत मांगी है क्योंकि बैंक कोर्ट के लिखित आदेश के बिना रकम निकालने की इजाजत नहीं दे रहा है।
मेडिकल व अन्य खर्चों के लिए चाहिए राशि
मनीष सिसोदिया ने रुपये निकालने की इजाजत मांगी है, क्योंकि बैंक कोर्ट के लिखित आदेश के बिना रकम निकालने की इजाजत नहीं दे रहा है। उनकी ओर से पेश वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि बैंक उन्हें मेडिकल्स और अन्य खर्चों के लिए आवश्यक रुपये निकालने की अनुमति नहीं दे रहा है।
शराब नीति से संबंधित मामले में 26 फरवरी को हुए थे गिरफ्तार
सीबीआई ने (26 फरवरी) को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने सिसोदिया से करीब 8 घंटे पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। इससे पहले सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिये बुलाए जाने पर मनीष सिसोदिया ने कहा था कि वह जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी (BJP) पर निशाना साधा और इसे साजिश करार दिया है। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले सिसोदिया ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया था और राजघाट पहुंचे थे। यहां सिसोदिया ने महात्मा गांधी को नमन किया था। घर से निकलते समय सिसोदिया ने मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखाया था।
22 अगस्त तक के लिए बढ़ी हिरासत की अवधि
वहीं, कोर्ट ने सीबीआई मामले में मनीष की कस्टडी 22 अगस्त तक बढ़ा दी। इससे पहले मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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