पटना। Patna Rape Case : बिहार पुलिस ने पटना के पास महादलित समुदाय की दो नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना के आरोपी को गिरफ्तार करने का शुक्रवार को दावा किया। दोनों में से एक लड़की मृत मिली थी। पुलिस ने बताया कि दूसरी पीड़िता की हालत में दिन में मामूली सुधार हुआ है। उसका यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज चल रहा।
पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने कहा कि हमने Patna Rape Case में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांचकर्ताओं द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों से भी आरोपी का सामना कराया जा रहा है।

Patna Rape Case
Patna Rape Case : भाजपा ने सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम
विपक्षी भाजपा ने Patna Rape Case की घटना के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए नीतीश कुमार सरकार को अल्टीमेटम दिया है। इस घटना को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन ने भी नाराजगी जताई है, जो बाहर से नीतीश कुमार सरकार का समर्थन कर रही है।
बर्बर घटना से आक्रोश फैल गया और राज्य की राजधानी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने Patna Rape Case के बाद परिवार के सदस्यों के पहली बार पुलिस थाने जाने पर मामले को ठीक से नहीं देखने के लिए फुलवारीशरीफ पुलिस थाने के एक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया।
Patna Rape Case के विरोध में विरोध-प्रदर्शन
Patna Rape Case में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के पटना-आरा खंड को छह घंटे से अधिक समय तक अवरुद्ध रखा था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को इलाके का दौरा किया, जहां घटना हुई थी। उन्होंने मृत लड़की के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की।
विधानसभा में पार्टी के विधायक दल के नेता महबूब आलम के नेतृत्व में इसके कार्यकर्ताओं ने इस भीषण घटना के खिलाफ दिन में यहां विरोध मार्च निकाला और पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह को एक ज्ञापन सौंपा।
प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस
पुलिस के अनुसार, फुलवारीशरीफ इलाके की दो नाबालिग लड़कियां सोमवार को ईंधन के लिए लकड़ियां जुटाने गयी थीं, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटीं। मंगलवार सुबह उनमें से आठ वर्षीय बच्ची का शव हिंदूनी गांव के एक खेत में पाया गया। वहीं, दूसरी लड़की को उसी स्थान के पास गंभीर चोटों के साथ बेहोशी की हालत में पड़ा पाया गया। मृत लड़की की मां के बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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