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दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद पायलट की मौत, कार्डियक अरेस्ट की आशंका, हाल ही में हुई थी शादी

by Neha Verma
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नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर बुधवार, 9 अप्रैल की शाम एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक 28 वर्षीय पायलट की अचानक मृत्यु हो गई। मृत पायलट की पहचान अरमान के रूप में हुई है, जिन्होंने श्रीनगर से दिल्ली की उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की थी। लैंडिंग के तुरंत बाद कॉकपिट में उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest) के कारण उन्हें मृत घोषित कर दिया।

श्रीनगर से दिल्ली उड़ान के बाद बिगड़ी हालत

एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express Pilot Death) की फ्लाइट श्रीनगर से दिल्ली पहुंचने के बाद जैसे ही पायलट अरमान ने विमान को लैंड कराया, कॉकपिट में उन्हें उल्टियां होने लगीं और उन्होंने अस्वस्थता की शिकायत की। तुरंत एयरलाइन के सहकर्मी उन्हें डिस्पैच ऑफिस ले गए, जहां वह बेहोश हो गए।

तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नहीं बच सके

सूत्रों के अनुसार, अरमान को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट को मौत का प्राथमिक कारण बताया है।

हाल ही में हुई थी शादी

परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, पायलट अरमान की हाल ही में शादी हुई थी और वह एक स्वस्थ जीवनशैली का पालन करते थे। जानकारी के अनुसार, उन्होंने हाल ही में नियमित चिकित्सा परीक्षण (Pilot Medical Checkup) भी कराया था, जिसमें किसी गंभीर बीमारी का उल्लेख नहीं था।

एयर इंडिया एक्सप्रेस का बयान

एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, “हम अपने एक कीमती सहयोगी को खोने से अत्यंत दुखी हैं। कंपनी परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और संबंधित अधिकारियों के साथ जांच में सहयोग कर रही है।”

उड़ान के दौरान कोई तकनीकी समस्या नहीं थी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उड़ान के दौरान कोई तकनीकी समस्या नहीं आई थी और विमान सुरक्षित तरीके से लैंड हुआ था। स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति लैंडिंग के बाद उत्पन्न हुई।

ड्यूटी शेड्यूल पर फिर उठे सवाल

इस घटना ने पायलटों के स्वास्थ्य, थकान और कार्य समय को लेकर एक बार फिर विमर्श शुरू कर दिया है। विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार उड़ानें, अपर्याप्त विश्राम और ड्यूटी के अनियमित घंटे पायलटों के स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं।

DGCA द्वारा पायलटों के लिए नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे

दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को आदेश दिया था कि पायलटों के लिए नए संशोधित सिविल एविएशन रेगुलेशंस (CAR) 1 जुलाई 2025 से लागू किए जाएं। इनमें निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान शामिल हैं:

  • साप्ताहिक विश्राम न्यूनतम 48 घंटे
  • रात की ड्यूटी अधिकतम 10 घंटे
  • थकान की निगरानी के लिए विशेष तंत्र

इस हादसे ने इन प्रस्तावित नियमों की तात्कालिक आवश्यकता और प्रभावशीलता पर बहस को तेज कर दिया है।

मेडिकल हिस्ट्री और फ्लाइट शेड्यूल की समीक्षा

घटना के बाद एयरलाइन और DGCA ने संयुक्त जांच शुरू कर दी है, जिसमें पायलट की मेडिकल हिस्ट्री, हालिया फ्लाइट शेड्यूल (Pilot Duty Hours), आराम की अवधि और स्वास्थ्य परीक्षणों की समीक्षा की जा रही है।


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