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26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा भारत प्रत्यर्पण पर रोक की याचिका खारिज, अब होगा भारत प्रत्यर्पित

by Neha Verma
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वॉशिंगटन/मुंबई: 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तहव्वुर राणा वर्तमान में लॉस एंजेलिस स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है।

राणा ने 27 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज एलेना केगन के समक्ष “हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक आपातकालीन रोक” की अर्जी लगाई थी। लेकिन जस्टिस केगन ने पिछली माह ही इस याचिका को खारिज कर दिया।

इससे पहले फरवरी में, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने की घोषणा की थी और कहा था कि उसे भारत में न्याय का सामना करना पड़ेगा।

तहव्वुर राणा पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी है, जिसे 26/11 मुंबई हमलों की साजिश में मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। राणा पर लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने के भी आरोप हैं।

बता दें कि 2008 में हुए इन हमलों में 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई के कई महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित स्थानों पर हमला किया था। इस 60 घंटे से अधिक लंबे हमले में 166 लोगों की जान गई थी, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे।

भारत लंबे समय से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद उसे जल्द ही भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

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