रांची : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई होगी। उन्होंने नए कानून के तहत, कस्टडी के आधार पर रिहाई की मांग की है। शुक्रवार को इस मामले में उनके वकील ने आंशिक बहस की। अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से शनिवार को दलीलें पेश की जाएंगी।
पूजा सिंघल के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि नए कानून के अनुसार, यदि कोई आरोपी लंबे समय से जेल में है और उसकी हिरासत की अवधि उस अपराध के लिए दी जाने वाली अधिकतम सजा की एक-तिहाई अवधि से अधिक हो गई है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि पूजा सिंघल की जेल में बिताई अवधि और न्यायिक हिरासत की स्थिति पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जवाब में, जेल अधीक्षक ने बताया कि पूजा सिंघल पिछले 28 महीनों से जेल में हैं।
ईडी इस मामले में जमानत का विरोध कर रही है। एजेंसी का कहना है कि मामला गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। ईडी का तर्क है कि ऐसे मामलों में जमानत देने से जांच और न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
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