वाराणसी (उत्तर प्रदेश) : काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास मांस बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ वाराणसी में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पशु चिकित्सा विभाग ने संबंधित थानों में शिकायत दी है। यह कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है, जो नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सख्ती दिखा रहा है।
वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वनाथ मंदिर के दो किलोमीटर के दायरे में मांस और मछली बेचने वाले 26 दुकानदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इन दुकानदारों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नियमों का पालन नहीं करने के कारण अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
मांस बेचने के लिए जरूरी नियमों का उल्लंघन
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, मांस और मछली की दुकान चलाने के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं: पहला, दुकानदार को खाद्य विभाग से लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए और दूसरा, मांस काटने के लिए एक अलग स्थान होना चाहिए। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने कहा कि चेतगंज क्षेत्र के 22, दशाश्वमेध में 2 और चौक थाने में 2 मांस दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।