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Delhi LG Power : दिल्ली के उपराज्यपाल की फिर बढ़ी शक्तियां, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

by Rakesh Pandey
Delhi LG Power
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नई दिल्ली : Delhi LG Power : दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) को दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड एवं आयोग का गठन करने का पूरा अधिकार दे दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। मंत्रालय ने यह अधिसूचना संविधान के आर्टिकल 239(1) के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 45डी के तहत जारी की है।

Delhi LG Power :  क्या मिला अधिकार

गृह मंत्रालय की ओर से जो गजट जारी किया गया है, उसके मुताबिक अब दिल्ली एलजी के पास किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय के गठन के लिए अधिकार होगा। इसके साथ वह ऐसे किसी भी प्राधिकरण बोर्ड, आयोग और निकाय में किसी भी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति कर सकेंगे। इसके लिए वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम की धारा 45 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां प्राप्त होंगी।

Delhi LG Power :  एलजी और दिल्ली सरकार के बीच बढ़ी तकरार

उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ जाने से एक बार फिर दिल्ली में उपराज्यपाल (एलजी) और सरकार के बीच तकरार बढ़ सकती है। दरअसल सरकार और एलजी के बीच चल रही तकरार बहुत पुरानी है। पिछले कई सालों से चल रही तकरार में हमेशा ही ये मुद्दा रहा है कि दिल्ली में ज्यादा अधिकार किसके पास है।

इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक नियम भी लाया जा चुका है, जिसमें एलजी और सीएम के पास क्या क्या अधिकार हैं, ये भी बताया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने पिछले साल दिल्ली सरकार विधेयक-2023 को मंजूरी दी थी। सीएम केजरीवाल ने भी इसका विरोध किया था।

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