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पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी की मांग वाली याचिका खारिज, आयोग ने कहा-हम करेंगे कार्रवाई

by The Photon News Desk
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नयी दिल्ली/Modi Election: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में प्रधानमंत्री मोदी पर देवी-देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है और यह पूरी तरह से एक गलत धारणा पर आधारित थी।

Modi Election: देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने का आरोप

याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता आनंद एस जोंधले ने अपनी याचिका में अदालत से देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर वोट मांगने के लिए मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था। आनंद एस जोंधले ने तर्क दिया कि मोदी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और यह भारतीय दंड संहिता तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराध है। देश में इस समय लोकसभा चुनाव हो रहे हैं।

हाईकोर्ट ने याचिका को बताया पूरी तरह गलत

उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका कई कारणों से पूरी तरह से गलत है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने 10 अप्रैल को भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को एक शिकायत प्रस्तुत की थी और आयोग द्वारा शिकायत का निपटारा किए जाने से पहले ही इस अदालत में याचिका दाखिल कर दी गई।

हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता का मानना है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। यह पूर्वधारणा पूर्णतः अनुचित है। इस अदालत को यह अनुमति नहीं है कि वह भारत निर्वाचन आयोग को याचिकाकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करने निर्देश दें। ’अदालत ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग याचिकाकर्ता की शिकायत पर स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाएगा और यदि शिकायतकर्ता इससे व्यथित है, तो वह कानून के तहत उपलब्ध उचित उपाय का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है। याचिका पर सुनवाई के दौरान, निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी और उचित आदेश पारित किए जाएंगे।

याचिका में क्या की गई थी शिकायत

याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने नौ अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक भाषण दिया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ-साथ सिख गुरुओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट देने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री को देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने से रोकने की भी मांग की।

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