जमशेदपुर: शहर के निजी स्कूलों के इंट्री कक्षा में एडमिशन को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने अहम निर्देश स्कूलों को जारी किया है। इसके तहत विभाग ने स्कूलों में एडमिशन के लिए बच्चों के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करते हुए उसका अनुपालन सभी स्कूलों को करने का आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अभिभावक संघ एवं बच्चों के पालकों / अभिभावको से कार्यालय को ऐसी शिकायत प्राप्त हुई। जिसमें कहा गया है कि कुछ निजी विद्यालयों द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट व न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रावधानों का अवहेलना करते हुए अगले शैक्षणिक सत्र से 02 वर्ष 06 माह के बच्चों का नामांकन नोटिस अपने वेबसाइट पर जारी किया गया है। जो की सही नहीं है।
निजी स्कूलों को विभाग के इस आदेश का करना होगा पालन:
1. अगले शैक्षणिक सत्र से न्यूनतम 03 वर्ष से अधीक उम्र सीमा के बच्चों का ही प्रवेश कक्षा में नामांकन सुनिश्चित किया जाय। 03 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का किसी भी परिस्थिति में नामांकन नहीं लिया जाय।
2. अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश पाने के लिए बच्चों के उम्र का निर्दिष्ट तिथि 31 मार्च 2024 निर्धारित किया जाता है। जो प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक रहेगा।
3. आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधान 12 ( 1 ) ( ग ) के तहत् लाभान्वित बच्चों के लिए निर्धारित उम्र सीमा पूर्व कि तरह यथावत रहेगा।
अभिभावक संघ ने की थी शिकायत:
मालूम हो कि हाल ही में अभिभावक संघ के नेतृत्व में अभिभावकों के एक गुटने शिक्षा विभाग से यह शिकायत की थी। संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार ने शिकायत पत्र में आरोप लगाया था कि शहर के कई निजी स्कूल अगले वर्ष इंट्री कक्षा में होने वाले दाखिला प्रक्रिया के लिए बच्चों का न्यूनतम आयु ढाई महीने निर्धारित कर दिया है। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उल्लंघन है। संघ ने इस पर रोक लगाने की मांग शिक्षा विभाग से की थी। इसी के बाद विभाग ने यह निर्देश जारी किया है।
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