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RANCHI NEWS: बिना लाइसेंस के चल रहे आनंद मंगलम बैंक्वेट को बंद करने का नोटिस, किया जाएगा सील

by Vivek Sharma
रांची नगर निगम
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RANCHI (JHARKHAND): रांची नगर निगम ने बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे विवाह भवन और बैंक्वेट हॉल्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर प्रशासक के आदेश पर नगर निगम की बाजार शाखा की टीम ने वार्ड संख्या 3 एदलहातू स्थित आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल के संचालन को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्देश देते हुए नोटिस चस्पा किया। जिसमें बैंक्वेट हॉल का संचालन पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं अगले हफ्ते बैंक्वेट को नियमानुसार सील करने की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नगर निगम की ओर से संचालक को लाइसेंस लेने के लिए नोटिस दिया गया था। लेकिन संचालक ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया।

एक्ट के तहत की गई कार्रवाई

यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 तथा झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला,विवाह भवन,बैंक्वेट हॉल,लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली-2013 के उल्लंघन के तहत की गई है। बिना नगर निगम की स्वीकृति और लाइसेंस के संचालित यह बैंक्वेट हॉल नियमों का उल्लंघन कर रहा था। निगम ने धारा 466 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह कदम उठाया।

संचालन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य

नगर निगम के अपर प्रशासक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रांची शहर में संचालित सभी धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल और लॉज को निगम से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। नियमों के पालन को सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम आगे भी नियमित जांच अभियान चलाता रहेगा और उल्लंघन की स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर निगम की इस कार्रवाई से साफ है कि नियमों की अवहेलना करने वाले संस्थानों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

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