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संजय राउत को मिली जेल, BJP नेता की पत्नी पर लगाया था आरोप

Sanjay Raut Defamation case: शिवसेना उद्धव गुट (UBT) के नेता संजय राउत को Mumbai की एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 15 दिनों की जेल और 25 हजार का जुर्माना लगाया है। ये सजा उन्हें एक मानहानि मामले में सुनाई गई है।

by Reeta Rai Sagar
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सेंट्रल डेस्क। Sanjay Raut Defamation case: कोर्ट ने राउत को भारतीय दंड संहिता (BDS) की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया है। राउत के खिलाफ BJP नेता किरीट सौमैया की पत्नी मेधा सौमैया ने मानहानि का केस दर्ज किया था। मेधा मुंबई के रूइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर है।

इन धाराओं में दर्ज किया गया मामला
मेधा ने धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कराया था। राउत ने मेधा पर उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाला का आरोप लगाया था। डॉ सोमैया द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि 15 अप्रैल 2022 को और उसके बाद भी राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावना पूर्ण अनुचित बयान दिए। ये बयान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए जनता में प्रसारित हुए। साथ ही यह सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ।

शौचालय घोटाला का लगाया था आरोप
गौरतलब है कि संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सौमैया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 100 करोड़ का शौचालय घोटाला किया है। इस पर सौमैया ने कहा था कि यदि राउत इस बात का कोई सबूत देंगे, तो वो भी जवाब देने को तैयार है।

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