नई दिल्ली : झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। इस आदेश से पहले झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद, झारखंड सरकार ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यह याचिका विधानसभा द्वारा दायर की गई दूसरी याचिका है। इससे पहले झारखंड विधानसभा ने भी इस फैसले को चुनौती दी थी।
विधानसभा में अवैध नियुक्तियों का मामला
झारखंड विधानसभा में हुई अवैध नियुक्तियों से जुड़े मामले में आरोप लगाया गया था कि इन नियुक्तियों में नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसके बाद, हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की आगे की सुनवाई को टाल दिया है।
कानूनी प्रक्रिया में नया मोड़
इस फैसले से झारखंड सरकार को राहत मिली है, लेकिन यह मामला अब और जटिल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद, सीबीआई को पहले ही मामले की प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया था। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगले कदम के रूप में क्या निर्णय लेता है।