Home » उमेश पाल हत्याकांड : माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बाद गुड्डू मुस्लिम भी भगोड़ा घोषित

उमेश पाल हत्याकांड : माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बाद गुड्डू मुस्लिम भी भगोड़ा घोषित

by Rakesh Pandey
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प्रयागराज: प्रयागराज शहर के धूमनगंज थाने की पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में सबसे चर्चित अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज को भगोड़ा घोषित कर दिया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम फरार है। धूमनगंज थाने के एसएचओ राजेश मौर्य ने बताया कि माफिया अतीक अहमद गिरोह के सक्रिय सदस्य गुड्डू मुस्लिम के शिवकुटी थाना अंतर्गत लाला की सराय स्थित मकान पर इस संबंध में नोटिस चस्पा किया है। डुगडुगी पिटवाकर उसे भगोड़ा घोषित किया गया।

किसी ने गुड्डू को पनाह दी तो खैर नहीं

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान इलाके में लोगों को चेतावनी दी गयी है कि यदि किसी ने गुड्ड़ू मुस्लिम को पनाह दी या फिर किसी ने उसकी मदद की तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। मौर्य ने बताया कि विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट द्वारा कार्रवाई की गई है। गुड्डू मुस्लिम पर पांच लाख रुपये का इनाम भी घोषित है।

शाइस्ता परवीन घोषित है 50,000 रुपये का इनाम

सोमवार को माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित किया गया। शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से वह फरार है। उल्लेखनीय है कि गत 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे उमेश पाल और उसके दो गनर की गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी।

इन पर इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ है केस

उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के दो बेटों, उसके साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम औक तथा नौ अन्य के खिलाफ भादंवि की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 120-बी, 34, एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा तीन तथा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1932 की धारा सात के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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