Central Desk: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह, जिन्होंने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी, की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 1 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और अब उनके मंत्री पद से इस्तीफे का खतरा भी मंडरा रहा है। 2 अपनी मुश्किलों से राहत पाने के लिए विजय शाह ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को चार घंटे के भीतर मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की।
इस्तीफे की मांग, सहमति नहीं
उच्च न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने और पक्ष-विपक्ष दोनों की ओर से इस्तीफे की मांग के बावजूद विजय शाह ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। देर रात मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच इस्तीफे और एफआईआर को लेकर बैठकों का दौर चला। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, इस्तीफे पर सहमति नहीं बन पाई। जानकारी के अनुसार, नेताओं की बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट भेजी गई है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय नेताओं के दबाव में विजय शाह आज इस्तीफा दे सकते हैं।
राजनीतिक दलों ने की बर्खास्तगी की मांग
भाजपा नेता उमा भारती सहित समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी विजय शाह को पद से बर्खास्त करने की मांग की है। आठ बार के विधायक विजय शाह मध्य प्रदेश में 21 प्रतिशत आबादी वाले आदिवासी समुदाय से आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, टिप्पणी पर जताई नाराजगी
कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने की मांग को फिलहाल ठुकरा दिया है। मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह कल शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह से कहा कि वे एक मंत्री हैं और ऐसे संवेदनशील समय में एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच-समझकर बोलना चाहिए। मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया है, जबकि उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। विजय शाह के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करने से पहले उन्हें नहीं सुना। मंत्री विजय शाह ने उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।