पटना : 70 वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मंगलवार को इस मामले पर बहस हुई, लेकिन समय की कमी के कारण पूरी नहीं हो सकी। अब बुधवार को फिर से सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कई महत्वपूर्ण तर्क कोर्ट के सामने रखे।
परीक्षा में धांधली का आरोप
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 13 दिसंबर 2024 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। परीक्षा के दौरान ही कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें आई थीं, लेकिन बीपीएससी ने न तो इस मामले की सही तरीके से जांच कराई और न ही परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का फैसला लिया। हालांकि इस साल 4 जनवरी को केवल बापू सभागार, पटना में पुनः परीक्षा कराई गई थी।
गलत प्रश्नों को लेकर आपत्ति
इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को 6 अंक दिए जाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि तीन प्रश्न गलत थे और दो प्रश्न पिछली परीक्षा से ही दोहराए गए थे। अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि 4 जनवरी को पुनः परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को 6 अतिरिक्त अंक मिलेंगे, जबकि अन्य उम्मीदवारों को यह लाभ नहीं मिलेगा, जिससे असमानता उत्पन्न होगी।
बीपीएससी का पक्ष और अगली सुनवाई
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है, इसलिए दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी चाहिए। बीपीएससी के वकील संजय पांडेय ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और मुख्य परीक्षा की तिथि भी तय हो चुकी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च 2025 को होगी।
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