नई दिल्ली। Sisodia Jail: शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 13 माह से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अभी और अभी जेल की रोटी खानी होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सभी को उम्मीद थी कि उन्हें शनिवार को जमानत मिल जायेगी। इससे पहले आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इसी केस में जमानत मिली थी। लेकिन, मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी।

Sisodia Jail: तिहाड़ से लिखा पत्र, कहा- जल्द जेल से बाहर आयेंगे
कोर्ट में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि एक एक आरोपी के कागजात की जांच में कितना समय लगता है। सुनवाई के एक दिन पहले मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ से एक पत्र अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए लिखा था, इसमें उन्होंने जेल से निकलने की बात कही थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट में दो अप्रैल को भी हुई थी सुनवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में दो अप्रैल को भी सुनवाई की थी। सुनवाई में मनीष को छह अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। सुनवाई के दौरान मनीष के वकील ने कहा था कि ईडी को मनीष के खिलाफ कोई सबुत या कुछ हाथ नहीं लगा है। जांच करने में ईडी को 10 माह से ज्यादा हो गये है।
26 फरवरी 2023 को मनीष हुए थे गिरफ्तार
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 13 माह से जेल में बंद है। उन्होंने कोर्ट का हर फैसला मानेंगे। सशर्त जमानत के लिए मनीष तैयार है। ईडी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। आप के राज्यसभा सांसद को हाल में ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद यह लग रहा था कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल जाएगी पर ऐसा हुआ नहीं।
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