सेंट्रल डेस्क: Writer Arundhati Roy: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के एक पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ वर्ष 2010 में यहां एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में कठोर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राज निवास के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
Writer Arundhati Roy: अदालत के आदेश पर दर्ज की गई थी प्राथमिकी
राज निवास के अधिकारियों ने बताया कि अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नयी दिल्ली की अदालत के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रॉय और हुसैन की तरफ से इसपर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
Writer Arundhati Roy: अरुंधति रॉय की बढ़ी मुश्किलें
अरुंधति रॉय मोदी सरकार की मुखर आलोचक रही हैं और उन्होंने कई मुद्दों पर इसकी आलोचना की है। राज निवास अधिकारी ने कहा कि सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई और जिन पर बात की गई, वे कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार करते हैं। वही रॉय और शेख शौकत हुसैन के अलावा, भाषण देने वाले अन्य लोगों में दिवंगत हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी, एसएआर गिलानी और वरवर राव शामिल थे।
Writer Arundhati Roy: कश्मीर के कार्यकर्ता ने दर्ज की थी शिकायत
शिकायतकर्ता सुशील पंडित, जो कश्मीर के एक कार्यकर्ता हैं, ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत नई दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने 27 नवंबर, 2010 को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के साथ शिकायत का निपटारा किया था।
Writer Arundhati Roy: कश्मीर को लेकर किया था दुष्प्रचार
वही यह आरोप लगाया गया था कि गिलानी और अरुंधति रॉय ने जोरदार तरीके से प्रचार किया कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और भारत के सशस्त्र बलों द्वारा जबरन कब्जा किया गया था। भारत से जम्मू-कश्मीर की आजादी के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता द्वारा इसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई गई थी। अधिकारियों ने कहा कि तदनुसार, एक प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच की गई।
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