नई दिल्ली : Arvind Kejriwal CBI Case : दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के सीबीआई केस में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच सुनवाई करेगी।
केजरीवाल ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि वे सीबीआई की गैरकानूनी हिरासत में हैं। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 26 जून को ही राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 29 जून तक की सीबीआई हिरासत में भेजा था। राऊज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज अमिताभ रावत ने कहा था कि केजरीवाल की सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है, बाद में 29 जून को सीबीआई की गिरफ्तारी खत्म होने पर ड्यूटी जज सुनैना शर्मा ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
सीबीआई के मुताबिक, कई गवाहों के बयान हैं जो केजरीवाल की ओर इशारा करते हैं। 26 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने मगुंटा रेड्डी के बयानों का जिक्र करते हुए कहा था कि सीबीआई के पास इस बात के साक्ष्य हैं कि साउथ ग्रुप ने बताया कि आबकारी नीति कैसे तैयार की जाए। साउथ ग्रुप दिल्ली आयी उस समय कोरोना अपने चरम पर था और लोग मर रहे थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और अभिषेक बोइनपल्ली को दी। ये रिपोर्ट विजय नायर के जरिये मनीष सिसोदिया को दी गई। डीपी सिंह ने कहा कि कोरोना के दौरान जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का ही हाथ था।
Arvind Kejriwal CBI Case : कोर्ट ने सुनवाई की मांग की खारिज
सीएम केजरीवाल के वकील ने याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार यानी 4 जुलाई 2024 का दिन तय करने का आग्रह किया। वहीं इस पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा कि ‘जज को कागजात देखने दीजिए। इसके एक दिन बाद हम सुनवाई करेंगे।’ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में केजरीवाल अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के 1 जुलाई के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अपने वकीलों से हर हफ्ते दो अतिरिक्त मुलाकात के लिए जेल अधिकारियों को निर्देश देने की उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। उन्हें अभी हफ्ते में अपने वकीलों से केवल दो बार ही मिलने की अनुमति है।
Arvind Kejriwal CBI Case : केजरीवाल ने दी सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती
सीएम केजरीवाल ने सीबीआई के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। वहीं कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और दलीलें पेश किए जाने के लिए 17 जुलाई को इसे सूचीबद्ध करते हुए सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और उन्हें 20 जून को अधीनस्थ अदालत ने धनशोधन मामले में जमानत दी थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी।
वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितता व भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इस नीति को 2022 में रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करने के दौरान अनियमितता बरती गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया।
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